"उल्हास विकास" ठाणे जिले का पहला हिन्दी न्यूज एंड्रॉयड मोबाइल ऐप बना
Click on the Image to Download the App from Google Play Store

andriod app

'यीशु-यीशु' वाले पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा

 

रेप केस में मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला

चंडीगढ़: येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को आज रेप केस में सजा सुनाई गई। मोहाली की जिला अदालत ने बजिंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 3 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था। बता दें कि यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।
खुद को बताया था निर्दोष
यह सजा ऐसे समय में दी गई है जब पादरी 28 फरवरी को दर्ज यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में जांच का सामना कर रहा है। कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।
महिला को पीटने का वीडियो वायरल
मोहाली पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। इससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था। वो इस दौरान महिला पर पहले किताब फैंकता है और फिर उसके पास जाकर मारपीट करता है।


This is the most recent post.
Older Post
[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.