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अंबरनाथ में आजसे दुकानों के लिए नए नियम लागू

* सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी
* सोमवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी
* नियमों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई
अंबरनाथ। युसूफ शेख
  दुकानें खुली रखने के संबंध में आज मंगलवार 2 जून को अंबरनाथ नपा मुख्याधिकारी श्रीधर पाटणकर ने एक नया सुधारित आदेश जारी करके अंबरनाथ व्यापारी संघ को एक अधिकृत प्रति भी है। आज 2 जून से आत्यवश्यक सेवा की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। ग्रुप एक और ग्रुप 2 के अनुसार दुकानों को दो ग्रुपों में बांटा गया है। मंगलवार को मुख्याधिकारी के साथ चर्चा के समय अध्यक्ष खानजी धल और उपाध्यक्ष युसूफ शेख उपस्थित थे। पहले के आदेश में कुछ दुकानों को नामों का समावेश नहीं था उसे समावेश कर लिया गया है। पहले रविवार को दुकानें बंद रखने के आदेश थे उसे बदलकर अब सोमवार कर दिया गया है। 2 जून के आदेशानुसार अब सभी दुकानें सोमवार को बंद रहेंगी। ग्रुप एक की दुकानें रविवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी। ग्रुप दो की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुली रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी भी दुकानदार ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 
  लाॅकडाऊन और नियमों का पालन नहीं किया गया और दुकानें के सामने ज्यादा गर्दी की गई तो दुकान को तुरंत बंद करके दंड मारा जाएगा। आपत्ती व्यवस्था अधिनियम व भा.द.स. के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पत्र में कहा गया है। अध्यक्ष खानजी धल ने दुकानदारों से अपील की है कि स्वतः मास्क लगाएं, ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए कहेंष सेनिटाईजर रखें और शासन के नियमों का पालन करें। शहर में कोरोना रोग का ज्यादा फैलाव ना हो इसके लिए नियमों का सभी व्यापारियों को पालन करना अनिवार्य है ऐसा आवाहन मुख्याधिकारी ने किया है।

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