पी-1 व पी-2 आखिरकार खत्म
उल्हासनगर। उल्हास विकास पिछले कई दिनों से इस समाचार को प्राथमिकता दे रहा था कि कोरोना महामारी के कारण जो अनलाक के तहत प्रशासन ने पी-1 व पी-2 के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी उसे अब रद्द कर दोनों तरफा दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएं। आखिरकार आज उल्हासनगर महानगरपालिका के आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी ने विशेष आदेश निकालकर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार 17 अगस्त को निकाले गए आदेश में यह बताया गया है कि मंगलवार 18 अगस्त 2020 से सुबह 9 से शाम 7 बजे तक शहर के दोनों तरफा दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाती है। इस आदेश से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। कोरोना महामारी के चलते मास्क अनिवार्य व सामाजिक दूरी के तहत व्यापार की अनुमति मिली है। इसके अलावा अगर समय से पूर्व अथवा अतिरिक्त समय के लिए दुकानें खोली कई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मॉल्स, मार्केट कॉम्पलेक्स, जीम व स्विमिंग पुल का समावेश नहीं है। हॉटस्पाट इलाकों में भी पूर्व की नियम लागू होंगे। इस नए आदेश से मुख्य बाजारों के दुकानदार व व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।