उल्हासनगर मनपा आयुक्त ने जारी किए आदेश
उल्हासनगर। हीरो बोधा
राज्य में कोरोना की बढ़ती महामारी की रोकथाम हेतु महाराष्ट्र शासन द्वारा कई उपाय योजना किए जा रहे हैं। ऐसे में उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख ने पहले शहर में व्यापार की अनुमति शाम 5 बजे तक दी थी उसे घटाकर अब दोपहर 2 बजे तक ही शहरवासी सब्जी, फल, दूध, चिकन मटन आदि आवश्यक व किराणा सामान खरीद सकेंगे। बिना भीड़ किए सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक शहरवासी बाजार जाकर उपरोक्त सामान खरीद सकते हैं। यह आदेश 11 अप्रैल से लागू हो जाएगा। लेकिन मेडीकल दुकानों व डाॅक्टर क्लिनिक पर समय की पाबंदी नहीं रहेगी। एलपीजी गैस एजेंसी व होटल पार्सल का कार्य रात 9 बजे तक जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प सेवा भी केवल अत्यावश्यक सेवा के लिए ही खुली रहेंगी। लोगों को इसमें सहयोग करने की अपील की गई है।
ज्ञात हो कि उल्हासनगर व अंबरनाथ में कोरोना संक्रमित से कोई मरीज तो नहीं है लेकिन पड़ोस के शहर कल्याण व डोंबिवली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह बीमारी उल्हासनगर में न फैले इसलिए पुलिस व मनपा प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। बिना कारण घूमने वाले निजी दुपहिया वाहनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। फिर भी लोग घरों से बाहर बिना कारण निकल रहे हैं ऐसे लोगों पर अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों से कहा है कि लाॅक डाऊन के नियमों का पालन करें यह आपकी ही सुरक्षा है। लाॅक डाऊन की अवधि बढ़ाए जाने पर शासन द्वारा जल्द ही निर्णय आने की संभावना है।