शहर में ड्रोन कैमरे के जरिए हो तैनाती
उल्हासनगर। उल्हासनगर शहर में लॉकडाऊन का खुलेतौर पर उल्लंघन हो रहा है। जिसमें कैम्प 1 सी-ब्लॉक सेंचुरी ग्राऊंड, शहाड फाटक परिसर,नाना नानी पार्क परिसर, कैम्प 2 खेमानी, हीरा मैरेज हॉल, अमन टॉकीज रोड, कैम्प 3 खटणमल चौक, चोपड़ा सहित कैम्प 1 से 5 तक के सभी सब्जी मंडियों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते हुए सब्जी बेची जा रही है। यहां पर उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद हैं लेकिन फिर भी इसका उल्लंघन हो रहा है। सब्जी विक्रेताओं को दूर और मार्किंग के भीतर खड़े करके सब्जी बेचनी है लेकिन इसका खुलेतौर पर उल्लंघन हो रहा है अगर इसे रोका नहीं गया तो कोरोना की चपेट में सब्जी मंडी भी आ सकती है। पुलिस प्रशासन से फिर एक बार ड्रोन कैमरे की मदद से शहर पर निगरानी रखने की मांग की गई है ताकि शहर सुरक्षित रहे। वहीं शहर में कोरोना के दो मरीज हैं जिसमें से उल्हासनगर-5 निवासी युवक का मुंबई में ईलाज चल रहा है उसके सभी रिश्तेदारों की रिपोर्ट नेगेटिव आयी है। वहीं बुधवार को पॉजिटीव आए कल्याण निवासी व्यक्ति का ईलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है।
रिक्शा चालक, चायनीज होटल व मास विक्रेता कर रहे थे खुलेआम नियमों का उल्लंघन
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उल्हासनगर-3 स्थित पंजाबी कॉलोनी परिसर में रॉयल चायनीज नामक होटल के मालिक रोहित राजदेव सोनार(33) पर मध्यवर्ती पुलिस में लॉकडाऊन नियमों का उल्लंघन करने पर कलम 188, 2, 3 व 4 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पु.हव. विजयकुमार बनसोडे की शिकायत में बताया गया है कि लॉकडाऊन के दौरान 22 अप्रैल की शाम शाम 6.30 बजे चायनीज होटल मालिक नियमों का उल्लंघन करते हुए ग्राहकों को चायनीज परोस रहा था। उसका होटल बंद करवाकर सेंट्रल पुलिस थाने ले गए जहां उस पर अपराध दर्ज किया गया है।
विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लॉकडाऊन का उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। 22 अप्रैल को उल्हासनगर-4 कोविड अस्पताल परिसर में रिक्शा एमएच05 डीजेड 3914 पर अमोल ठाकरे नामक 29 वर्षीय व्यक्ति बिना कारण लॉकडाऊन का उल्लंघन करते हुए घूम रहा था। उसपर कलम 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कैम्प 4 वीनस चौक परिसर में गुरुकृपा मटण शॉप के मालिक रवि गुरुदाससिंग लबाना और एक मटन विक्रेता चंदर परशुराम भोईर पर दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठा करने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर कलम 188 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।